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सुप्रीम कोर्ट ने संभल मस्जिद विवाद में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

 सुप्रीम कोर्ट ने संभल मस्जिद विवाद में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संभल मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में 25 अगस्त तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। अदालत ने हिंदू याचिकाकर्ताओं को भी नोटिस जारी किया। यह आदेश न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की पीठ ने पारित किया।

क्या था मामला?

शीर्ष अदालत मस्जिद समिति की अपील पर सुनवाई कर रही थी। समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में संभल की सिविल अदालत द्वारा किए गए सर्वेक्षण के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने पहले कहा था कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश और मुकदमा विचारणीय है, और सिविल अदालत द्वारा किए गए सर्वेक्षण के निर्देश को बरकरार रखा गया।

मस्जिद समिति का दावा

मस्जिद समिति ने पिछले साल 19 नवंबर 2024 को सिविल जज के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। यह आदेश मुगलकालीन मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए जारी किया गया था। समिति का कहना था कि 24 नवंबर 2024 को किया गया दूसरा सर्वेक्षण अवैध था क्योंकि सिविल न्यायालय ने कभी इसका आदेश नहीं दिया था।

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