लोकसभा में गोवा ST आरक्षण बिल पास, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ा

नई दिल्ली : संसद के मानसून सत्र में मंगलवार को कई बड़े फैसले लिए गए। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षण देने वाला बिल लोकसभा में पास हो गया। वहीं, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 6 महीने और बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही, केंद्र सरकार ने बताया कि इस साल अब तक 48 यात्रियों को ‘नो-फ्लाई लिस्ट’ में डाला गया है।
गोवा ST आरक्षण बिल लोकसभा में पारित
विधेयक का नाम: गोवा राज्य विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2025
स्थिति: हंगामे के बीच ध्वनिमत से पास
बिल का उद्देश्य: गोवा की जनसंख्या में ST समुदाय की वृद्धि को देखते हुए, 40 सदस्यीय विधानसभा में उनके लिए आरक्षित सीट देना
पृष्ठभूमि: 2011 की जनगणना के अनुसार ST आबादी 1.49 लाख से अधिक थी, लेकिन कोई आरक्षित सीट नहीं थी
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने और बढ़ा
स्थिति: राज्यसभा में प्रस्ताव पास
अवधि: 13 अगस्त 2025 से अगले 6 महीने
कारण: लगातार जातीय हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक विफलता
पृष्ठभूमि: पहली बार 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगा था
उड़ानों में हंगामा करने वाले 48 यात्री नो-फ्लाई लिस्ट में
घोषणा: नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल
समयावधि: जनवरी से 30 जुलाई 2025
2024 में: 82 यात्री नो-फ्लाई लिस्ट में
2023 में: 110 यात्रियों को प्रतिबंधित किया गया
नो-फ्लाई लिस्ट के स्तर:
लेवल 1: हल्का व्यवधान (3 महीने का बैन)
लेवल 2: शारीरिक या अपमानजनक व्यवहार (6 महीने)
लेवल 3: गंभीर हिंसा (2 साल या उससे अधिक)
6 बार इंजन फेल, 3 बार ‘मेडे कॉल’
घटनाएं: जनवरी–जुलाई 2025 में
एयरलाइंस:
इंडिगो: 2 बार
स्पाइसजेट: 2 बार
एयर इंडिया: 1 बार
एलायंस एयर: 1 बार
‘मेडे कॉल’: विमान के गंभीर खतरे की स्थिति में पायलट की आपातकालीन कॉल
संसद के मानसून सत्र में मंगलवार का दिन कई अहम निर्णयों के नाम रहा — गोवा में ST आरक्षण, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन, और हवाई यात्राओं में अनुशासनहीनता से जुड़ी नीतियों ने आज के सत्र को महत्वपूर्ण बना दिया।
