प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा

बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने जनता दल सेक्युलर के पूर्व सांसद और नेता प्रज्वल रेवन्ना को आजीवन कारावास और 10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है यह फैसला बलात्कार के एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद आया है, जिसमें रेवन्ना को होलेनरसीपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में 2021 में दर्ज एफआईआर के आधार पर दोषी ठहराया गया है।
मामला हासन जिले के होलेनरसीपुरा में रेवन्ना के फार्महाउस का है, जहां साल 2021 में एक 48 वर्षीय महिला से दो बार बलात्कार किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कहा गया कि आरोपी ने इन घटनाओं का वीडियो भी बनाया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने प्रज्वल रेवन्ना को आजीवन कारावास की सजा की मांग की थी, जबकि प्रज्वल ने सजा कम किए जाने की अपील की।
प्रज्वल ने अदालत में रोते हुए कहा कि वे निर्दोष हैं। उनका तर्क था कि वह राजनीति में तेजी से आगे बढ़ने के कारण फंसाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह योग्यता के आधार पर पास हुए हैं और बलात्कार का आरोप झूठा है। उन्होंने दावा किया कि शिकायतकर्ता महिला ने अपने पति या परिजनों को नहीं बताया, और वीडियो वायरल होने के बाद शिकायत दर्ज कराई गई।
यह मामला तब प्रकाश में आया जब प्रज्वल से जुड़े अश्लील वीडियो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वायरल हुए थे। प्रज्वल को पिछले साल मई में जर्मनी से लौटने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। वह हासन संसदीय क्षेत्र से चुनाव हार चुके हैं और पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया है।
इस मामले में रेवन्ना का नाम उनके परिवार और राजनीतिक जीवन से जुड़ा है, और यह मामला देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अदालत ने सभी आरोपों को स्वीकार करते हुए दोषी ठहराया, और अब उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
