सावरकर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को SC से राहत, समन पर रोक का अंतरिम आदेश बरकरार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज आपराधिक मामले में सुनवाई पर लगी रोक को आगे बढ़ा दिया है। साल 2022 में कांग्रेस नेता ने विनायक दामोदर सावरकर पर टिप्पणी की थी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मामले में स्थगन की मांग को स्वीकार करते हुए सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाल दी है।
समाज में घृणा फैलाने के उद्देश्य से दिया गया था बयान: यूपी सरकार
उप्र सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने अदालत को बताया कि राज्य ने राहुल गांधी की याचिका का जवाब दाखिल कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत को कहा कि अधिवक्ता नृपेन्द्र पांडे द्वारा दर्ज की गई शिकायत सही है। राहुल गांधी के बयान समाज में घृणा फैलाने के उद्देश्य से दिए गए थे।
बता दें कि 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि राहुल गांधी की टिप्पणी गैर-जिम्मेदाराना है। आजादी के सेनानियों का उपहास नहीं किया जा सकता। हालांकि, कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
