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सांसद इकरा हसन को शादी का प्रस्ताव देना पड़ा भारी, विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज; जानें पूरा मामला

 सांसद इकरा हसन को शादी का प्रस्ताव देना पड़ा भारी, विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज; जानें पूरा मामला
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मुरादाबाद। मुरादाबाद के कटघर थाने में करणीय सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर की गई एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद हुई, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन से शादी करने की इच्छा जाहिर की थी।

इस पोस्ट में राणा ने कहा था कि यदि इकरा हसन मुझसे शादी करती हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी और आकबरुद्दीन ओवैसी को उनको जीजा कहना पड़ेगा। इस टिप्पणी को महिला विरोधी, धार्मिक रूप से भड़काऊ और विवादास्पद माना गया है।

सपा अधिवक्ता सभा की महानगर अध्यक्ष सुनीता सिंह की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इससे योगेंद्र सिंह राणा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आरोप साबित होने पर उन्हें 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। राणा ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर इकरा हसन से निकाह करने की इच्‍छा जताई थी।

मुरादाबाद की कटघर पुलिस ने योगेंद्र सिंह राणा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने से संबंधित), 356(2) (लैंगिक रूप से अपमानजनक टिप्पणी) और सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सोशल मीडिया पोस्ट को जांच के लिए सबूत के रूप में सुरक्षित कर लिया गया है।

इस बयान ने राजनीतिक जगत में हलचल मचा दी है, जहां कई नेताओं ने इसे निंदनीय करार दिया है। विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने राणा के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अभी तक इकरा हसन ने इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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