2006 मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट केस में सभी 12 आरोपी निर्दोष

मुंबई :बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मुंबई ट्रेन धमाके के सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। 11 जुलाई 2006 को हुए इस विस्फोट मामले में अदालत ने कहा है कि अभियोजन पक्ष आरोपियों को दोषी साबित करने में पूरी तरह असफल रहा है। 11 जुलाई 2006 को मुंबई के वेस्टर्न सबर्बन इलाके की ट्रेनों के सात कोचों में सिलसिलेवार धमाके हुए थे। इसमें 189 पैसेंजरों की मौत हो गई थी और 824 लोग घायल हो गए थे।
अदालत ने कहा कि पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए उनकी दोषसिद्धि रद्द कर दी गई है। अदालत ने पांच लोगों को मृत्युदंड और सात को आजीवन कारावास की सजा भी रद्द कर दी है, और यदि आरोपी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं, तो उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। इस मामले में 2015 में एक विशेष अदालत ने 12 लोगों को दोषी ठहराया था।
