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हमें नहीं पता राहुल गांधी PM बनेंगे या नहीं, लेकिन यह नहीं हो सकता: बॉम्बे HC

 हमें नहीं पता राहुल गांधी PM बनेंगे या नहीं, लेकिन यह नहीं हो सकता: बॉम्बे HC
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मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर दायर एक याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि राहुल गांधी को वीर सावरकर के बारे में जानने के लिए उनकी याचिका पढ़ने का निर्देश दिया जाए।

अदालत ने कहा कि याचिका पढ़ने के लिए उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता ने इस साल सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसी ही याचिका दायर की थी, जहां भी उसे खारिज कर दिया गया।

कोर्ट ने कहा, “आपकी याचिका में प्रार्थना है कि हम उन्हें व्यक्तिगत रूप से आपकी याचिका पढ़ने के निर्देश दें, लेकिन यह संभव नहीं है।” याचिकाकर्ता का आरोप था कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और उनके बयान से भ्रम फैल रहा है, साथ ही कहा कि यदि वह प्रधानमंत्री बन गए तो देश में तबाही मच जाएगी। इस पर कोर्ट ने जवाब दिया, “हमें नहीं पता कि वह प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं।”

मामले में यह भी पाया गया कि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा पहले ही पुणे की एक अदालत में दर्ज किया जा चुका है, जिसकी सुनवाई चल रही है। इससे पहले, अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सावरकर पर कथित टिप्पणियों को लेकर फटकार लगाई थी, और कहा था कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति ऐसी टिप्पणी नहीं की जा सकती।

यह मामला हाईकोर्ट की खंडपीठ—जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस संदीप मारने—की सुनवाई में आया था। अभिनव भारत कांग्रेस नामक संगठन के अध्यक्ष पंकज कुमुदचंद्र फड़नीस ने राहुल गांधी के बयान पर याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि उनके बयान भ्रम फैला रहे हैं।

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