‘उदयपुर फाइल्स’ कब होगी रिलीज? मेकर्स ने खटखटाया SC का दरवाजा, HC ने फिल्म पर लगाई है रोक

नई दिल्ली। फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर’ के निर्माता ने दिल्ली हाईकोर्ट के 10 जुलाई के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी गई थी।
सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया द्वारा मामले की तत्काल सुनवाई की मांग के बाद, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने एक या दो दिन में याचिका लिस्ट करने पर सहमति जताई।
दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर’ फिल्म की निर्धारित रिलीज से एक दिन पहले ये आदेश जारी किया था। ये आदेश जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और कुछ अन्य व्यक्तियों की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया गया था।
‘फिल्म सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ है’
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि ये फिल्म सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ है और मुस्लिम समुदाय की छवि धूमिल करती है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा दी गई प्रमाण-पत्र के खिलाफ पुनरीक्षण (रिवीजन) हेतु केंद्र सरकार के पास जाने को कहा और तब तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी, जब तक केंद्र सरकार उस पुनरीक्षण याचिका पर निर्णय नहीं ले लेती।
सारी तैयारियां पूरी, ऐन मौके पर लगाई रोक
गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि हाईकोर्ट का आदेश फिल्म की तय रिलीज से कुछ ही घंटे पहले पारित किया गया। उन्होंने बताया कि थिएटर पहले से बुक थे और एडवांस टिकट बुकिंग भी स्वीकार की जा चुकी थी।
सभी तैयारियां पूरी थीं, लेकिन हाईकोर्ट ने ऐन मौके पर रोक लगा दी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ही कन्हैया लाल हत्याकांड के एक आरोपी द्वारा फिल्म के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था।
