कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ को सुप्रीम कोर्ट से राहत

नई दिल्ली: अभिनेता कमल हासन की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘ठग लाइफ’ को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कर्नाटक में इस फिल्म की रिलीज पर अब कोई रोक नहीं है। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वह फिल्म की रिलीज के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा को रोके और कानून व्यवस्था बनाए रखे।
कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “सिर्फ एक बयान या विरोध की धमकी के कारण किसी फिल्म को रोका नहीं जा सकता। चाहे वह फिल्म हो, स्टैंड अप कॉमेडी शो या कविता – सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।” न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि यदि फिल्म को लेकर हिंसा होती है, तो राज्य सरकार आपराधिक और सिविल कानून के तहत सख्त कदम उठाए।
कर्नाटक साहित्य परिषद की अंडरटेकिंग दर्ज
सुनवाई के दौरान कर्नाटक साहित्य परिषद ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वह किसी भी हिंसक गतिविधि में शामिल नहीं होगी। इसके बाद कोर्ट ने मामले को न्यायहित में बंद करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि वह राज्य सरकार पर कोई जुर्माना नहीं लगाएगा।
क्या था विवाद?
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि फिल्म ‘ठग लाइफ’ को लेकर हेट स्पीच और आगजनी जैसी घटनाएं हो रही हैं। कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स (KFCC) ने पहले कमल हासन से माफी मांगने को कहा था। हालांकि बाद में KFCC ने कोर्ट में सफाई दी कि उन्होंने सिर्फ विरोध की जानकारी दी थी, कोई औपचारिक माफीनामा नहीं मांगा।
सरकार का रुख
कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि, “हम कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी सुरक्षा देंगे। CBFC से प्रमाणित फिल्मों को प्रदर्शन से नहीं रोका जाएगा।”
