31 मार्च 2025 तक रिटायर हुए NPS धारक पा सकते हैं अतिरिक्त पेंशन लाभ: वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने एक अहम घोषणा करते हुए कहा है कि जो केंद्रीय कर्मचारी 31 मार्च 2025 या उससे पहले न्यूनतम 10 साल की सेवा पूरी करके रिटायर हो चुके हैं, वे NPS के साथ-साथ UPS (एकीकृत पेंशन प्रणाली) के अतिरिक्त लाभ का दावा कर सकते हैं।
यह लाभ पूर्व में मिले NPS लाभों से अलग होगा।
UPS विकल्प क्या है?
UPP (Unified Pension System) एक विकल्प है जिसे जनवरी 2024 में अधिसूचित किया गया था। यह उन NPS धारकों के लिए है जो:
NPS में हैं,
और UPS का विकल्प चुनते हैं।
इसमें वादा किया गया है कि:
“सेवानिवृत्त कर्मचारी को, उनके रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।”
UPS के लाभ कैसे मिलेंगे?
हर 6 महीने की पूर्ण सेवा पर अंतिम बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते का 10% एकमुश्त मिलेगा।
NPS के तहत मिलने वाली पेंशन को घटाकर जो अंतर होगा, वह मासिक टॉप-अप अमाउंट के रूप में दिया जाएगा।
बकाया राशि भी ब्याज सहित दी जाएगी।
आवेदन की अंतिम तिथि
इस योजना का लाभ लेने के लिए:
आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2025 तय की गई है।
रिटायर कर्मचारी या उनका जीवनसाथी यह दावा कर सकता है।
किसे मिलेगा फायदा?
इस निर्णय से: लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी UPS या NPS में से किसी एक का विकल्प चुन सकते हैं। यह केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर ली है।