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अब्बास अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका, हेट स्पीच में दोषी करार

 अब्बास अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका, हेट स्पीच में दोषी करार
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मऊ: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अब्बास अंसारी को मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अब्बास को दो साल की सजा सुनाई है और साथ ही ₹2,000 का जुर्माना भी लगाया है। इस केस में उनके भाई मंसूर अंसारी को भी दोषी पाया गया है।

क्या था मामला?
यह मामला 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान का है। मऊ सदर सीट से चुनाव लड़ते हुए अब्बास अंसारी ने एक रैली में कहा था, “सरकार बनने के बाद अधिकारियों से हिसाब-किताब बराबर किया जाएगा।” इस बयान को भड़काऊ और धमकीभरा माना गया। इसके बाद चुनाव आयोग ने उनके चुनाव प्रचार पर 24 घंटे की रोक लगा दी थी और एफआईआर दर्ज की गई थी।

पहली बार चुनाव लड़े और जीते

अब्बास अंसारी ने 2022 में पहली बार मऊ सदर सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उस समय सुभासपा और सपा का गठबंधन था। चुनाव बाद सुभासपा ने सपा से नाता तोड़ लिया और अब वह भाजपा के साथ है।

कोर्ट का फैसला

एमपी-एमएलए कोर्ट में केस की सुनवाई के बाद जज ने:

अब्बास अंसारी को दोषी ठहराया

दो साल की कैद और ₹2,000 का जुर्माना सुनाया

उनके भाई मंसूर अंसारी को भी दोषी करार दिया

इस फैसले से अब अब्बास अंसारी की विधायकी पर भी असर पड़ सकता है।

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