महिलाओं की सुरक्षा के लिए यूपी सरकार का बड़ा फैसला

लखनऊ: महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा और ओला-उबर जैसी कैब सेवाओं के लिए नया नियम लागू किया है। अब हर ड्राइवर को अपनी गाड़ी में अपना नाम और मोबाइल नंबर साफ और स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
यदि कोई ड्राइवर इस नियम का पालन नहीं करता है, तो उसकी गाड़ी को सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी।
यह फैसला उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सिफारिश पर लिया गया है। आयोग की अध्यक्ष ने कुछ दिन पहले राज्य के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को पत्र लिखकर इस नियम को सख्ती से लागू करने की मांग की थी।
नियम का उद्देश्य
इस नियम का मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर किसी भी महिला को यात्रा के दौरान असहज स्थिति का सामना करना पड़े, तो वह आसानी से ड्राइवर की पहचान कर सके और जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों से शिकायत दर्ज करा सके।
लागू होने की स्थिति
सरकार ने इस नियम को तत्काल प्रभाव से सभी जिलों में लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब सभी टैक्सी और कैब सेवाओं को इस निर्देश का सख्ती से पालन करना होगा।
