अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषियों को उम्रकैद की सज़ा

उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में पूर्व बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकिता गुप्ता को दोषी ठहराया है। तीनों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा मिली है। पुलकित आर्य को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास और मुआवजा के रूप में 4 लाख रुपये देने का निर्देश दिया गया है। यह मामला 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर में बने वनतरा रिजॉर्ट में काम करने वाली 22 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या का है। मामले की जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अब अदालत ने तीनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। आरोपी अब जेल में हैं। अदालत का फैसला न्याय और अपराध के प्रति सख्त संदेश देता है।