पिता की मृत्यु के बाद बेटी और बहनों को मिल सकती है पेंशन !

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पिता की मृत्यु के बाद यदि बेटी पारिवारिक पेंशन पा रही है, तो उसकी नौकरी लगने के बाद उसकी छोटी बहन भी पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकती है। यह फैसला तलाकशुदा महिलाओं और उनके बच्चों के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।यह मामला मेरठ निवासी स्वाति ने दायर किया था। स्वाति के पिता गोपाल कृष्ण, जो मेरठ में जिला निर्वाचन कार्यालय में चपरासी थे, का निधन 2011 में हुआ था। उनके पिता का तलाक 2001 में हो चुका था। बड़ी बहन चारु को पिता की नौकरी मिल गई थी और उसे पारिवारिक पेंशन भी मिलती थी। वहीं, स्वाति और उसका छोटा भाई मां के साथ रहते थे। 2013 में, बड़ी बहन चारु को पिता की जगह कनिष्ठ लिपिक पद पर अनुकंपा नियुक्ति मिली, जिसके बाद उसकी पारिवारिक पेंशन बंद कर दी गई। अब, स्वाति, जो अविवाहित है और अपनी मां व छोटे भाई के साथ रहती है, ने दावा किया कि उसे भी पारिवारिक पेंशन मिलनी चाहिए। न्यायमूर्ति अजित कुमार ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि कोई तकनीकी कठिनाई न हो और दावा सही पाया जाए, तो दो महीने के भीतर स्वाति को पेंशन दी जाए। इस निर्णय से तलाकशुदा महिलाओं और उनके बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हो रहा