वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अगली तारीख 20 मई तय

सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आज, गुरुवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस अहम मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ कर रही है।
सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार की ओर से अपना जवाब दाखिल किया जा चुका है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या सुनवाई फिलहाल अंतरिम राहत के लिए हो रही है? इस पर SG मेहता ने कहा कि अगर कोर्ट अंतरिम आदेश पर विचार करता है, तो उसमें अधिक समय नहीं लगेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह भी याचिकाकर्ताओं की तरह एक संक्षिप्त नोट दाखिल करने को तैयार हैं।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बताया कि उन्होंने भी एक संक्षिप्त नोट तैयार किया है, जिसे वे SG तुषार मेहता के साथ साझा कर सकते हैं। इस दौरान SG मेहता ने यह भी बताया कि इस मामले में बड़ी संख्या में intervention applications दायर की गई हैं। हालांकि उन्होंने सुझाव दिया कि फिलहाल ऐसी अर्जियों को नहीं सुना जाना चाहिए, लेकिन यह कोर्ट के विवेक पर निर्भर है।
मामले की अगली सुनवाई अब 20 मई को निर्धारित की गई है। यह मामला संवैधानिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और आने वाले समय में इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला व्यापक असर डाल सकता है।
