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RBI की बड़ी कार्रवाई: तीन बैंकों पर भारी जुर्माना, एक कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द

 RBI की बड़ी कार्रवाई: तीन बैंकों पर भारी जुर्माना, एक कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द
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नई दिल्ली : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाते हुए तीन प्रमुख बैंकों पर जुर्माना लगाया है, जबकि एक कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। IDFC FIRST बैंक पर ₹38.6 लाख का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई KYC नियमों का पालन न करने के चलते की गई है। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) को ₹29.6 लाख का जुर्माना ग्राहक सेवा से जुड़े निर्देशों की अनदेखी के लिए भरना होगा। कोटक महिंद्रा बैंक पर ₹61.4 लाख का जुर्माना लगाया गया है। बैंक पर यह जुर्माना ऋण संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया है। इसके साथ ही, अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। आरबीआई ने आदेश जारी कर कहा कि अब बैंक की सभी बैंकिंग गतिविधियां तुरंत प्रभाव से बंद मानी जाएंगी। आरबीआई की यह कार्रवाई बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक सख्त संदेश के रूप में देखी जा रही है।

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