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वक्फ अधिनियम 2025 की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, 65 याचिकाओं पर होगी विचार

 वक्फ अधिनियम 2025 की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, 65 याचिकाओं पर होगी विचार
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New Delhi : सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें CJI संजीव खन्ना, जस्टिस केवी विश्वनाथन और पीवी संजय कुमार शामिल हैं, 17 अप्रैल को वक्फ अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली लगभग 65 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ताओं में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, TMC की महुआ मोइत्रा, कांग्रेस और अन्य दलों के सांसद व धार्मिक संस्थाएं शामिल हैं। याचिकाओं में दावा किया गया है कि नया कानून संविधान के अनुच्छेद कई कानूनों का उल्लंघन करता है। छह भाजपा-शासित राज्यों ने कानून के समर्थन में याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को बेहतर बनाने का तर्क दिया गया है। एक याचिका में “उपयोग द्वारा वक्फ” की मान्यता को चुनौती दी गई है, जबकि सिख संगठनों ने भी धार्मिक आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया है, क्योंकि नया संशोधन गैर-मुसलमानों को वक्फ संपत्ति बनाने से रोकता है।

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