वाराणसी जेल से फर्जी बेल पर साइबर ठग की रिहाई, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल !

वाराणसी जेल से साइबर ठग सुनील कुमार की फर्जी बेल पर रिहाई ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाईकोर्ट से जमानत मिले बिना ही वह जेल से छूट गया! सुनील कुमार, जिसे अलीगढ़ पुलिस ने साइबर ठगी के केस में गिरफ्तार किया था, उसने जालसाजी का ऐसा जाल बुना कि जेल अधीक्षक को 25 फरवरी 2025 को फर्जी बेल ऑर्डर सौंप दिया।
जेल प्रशासन ने इस आदेश को असली मानकर उसे रिहा कर दिया, जबकि इस केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई अभी बाकी थी। रिहाई को वैध दिखाने के लिए उसने वाराणसी में दर्ज साइबर ठगी के दूसरे केस में असली जमानत ली और 7 मार्च 2025 को जेल से छूट गया। मामला सामने आते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। अब जांच जारी है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई!
सुनील कुमार को अलीगढ़ पुलिस ने 24 फरवरी 2024 को साइबर ठगी के केस में गिरफ्तार किया था. बाद में उसे वाराणसी में दर्ज केस (19/2023) के चलते 22 मई 2024 को वहां ट्रांसफर कर दिया गया. अलीगढ़ के ADJ कोर्ट ने 10 जून 2024 को उसकी बेल याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट में अपील की. लेकिन हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले ही उसने फर्जी ऑर्डर का इस्तेमाल कर खुद को रिहा करा लिया.
