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संभल की जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई होगी, हाई कोर्ट ने रखी ये कुछ शर्त

 संभल की जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई होगी, हाई कोर्ट ने रखी ये कुछ शर्त
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संभल स्थित शाही जामा मस्जिद के रंगाई-पुताई व रंग-रोगन की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मस्जिद कमेटी की मांग पर रंगाई-पुताई की अनुमति दे दी है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए रंगाई-पुताई की अनुमति दे दी है पर साथ ही इस इस बात का ध्यान रखने को कहा है कि रंगाई-पुताई के दौरान मस्जिद के ढांचे में किसी प्रकार का कोई नुकसान या बदलाव नहीं होना चाहिए।

इस मामले में 28 फरवरी को एएसआई ने एक रिपोर्ट पेश किया था जिसमें कहा गया था कि मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को सिरेमिक रंग से रंगा गया है और फिलहाल इस पर सफेदी कराने की जरूरत नहीं है,इसके जवाब में नकवी ने कहा कि वे सिर्फ मस्जिद की बाहरी दीवारों पर सफेदी और लाइटिंग चाहते हैं,इसके बाद कोर्ट ने एएसआई से मस्जिद परिसर में जमी धूल और उगी घास को साफ कराने को कहा,

इस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग के दो अधिकारी स्मारक का दौरा कर सकते हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी. अदालत ने संभल के जिला मजिस्ट्रेट को मस्जिद को एएसआई को सौंपने के लिए प्रशासन और मस्जिद समिति के बीच 1927 में हुए समझौते को पेश करने का आदेश भी दिया.

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