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Income Tax Bill: संसद में कल पेश हो सकता है इनकम टैक्स विधेयक, जानें क्या है पूरा अपडेट

 Income Tax Bill: संसद में कल पेश हो सकता है इनकम टैक्स विधेयक, जानें क्या है पूरा अपडेट
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Photo:SANSAD TV इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा नया बिल

Income Tax Bill: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए देश का बजट पेश किया था। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में नए इनकम टैक्स बिल की घोषणा की थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पिछले हफ्ते मंजूरी दे दी थी। देश का नया इनकम टैक्स बिल कल यानी गुरुवार, 13 फरवरी को संसद में पेश किया जा सकता है। 7 फरवरी को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद, इसे अगले हफ्ते पेश किए जाने की उम्मीद जताई जा रही थी। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्री ने इस मामले पर मीडिया के साथ बातचीत की थी।

लंबे प्रोसेस से गुजरने के बाद पास हो पाएगा इनकम टैक्स बिल

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले हफ्ते 8 फरवरी को मीडिया से बातचीत करते हुए बताया था कि अगले हफ्ते (मौजूदा हफ्ते) संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा था कि लोकसभा में बिल पेश किए जाने के बाद इसे आगे की चर्चा के लिए इसे संसदीय वित्त स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। उन्होंने कहा था कि इस बिल पर संसदीय समिति अपनी सिफारिशें देगी, जिसके बाद इसे एक बार फिर कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। संसदीय समिति की सिफारिशों के बाद इसे एक बार फिर कैबिनेट की मंजूरी चाहिए होगी। मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को दोबारा संसद में पेश किया जाएगा।

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा नया बिल

बताते चलें कि नया इनकम टैक्स बिल 2025, भारत के टैक्स सिस्टम में सुधार के लिए एक बड़ी कोशिश का ही एक हिस्सा है। नए इनकम टैक्स बिल का उद्देश्य मौजूदा टैक्स सिस्टम में सुधार करने के साथ ही इसे ज्यादा सुव्यवस्थित, आसान और पारदर्शी बनाना है। फिलहाल, भारत में इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के नियमों और कानूनों के तहत सिस्टम काम कर रहा है। नया इकनम टैक्स बिल पास होने के बाद ये इनकम टैक्स एक्ट, 2025 बन जाएगा और इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह ले लेगा। प्रस्तावित बिल में टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए आसान भाषा शामिल होगी और टैक्स नियमों और उसके सेक्शन को आसान बनाने की कोशिशों के तहत धाराओं की संख्या में 25-30 प्रतिशत की कमी की जा सकती है।

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