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TRF वैश्विक आतंकी संगठन घोषित, जयशंकर ने कहा- यह आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता

 TRF वैश्विक आतंकी संगठन घोषित, जयशंकर ने कहा- यह आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता
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नई दिल्ली। भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने अमेरिका द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार ‘द रेजिस्टेंस फ्रंट’ (TRF) को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किए जाने की सराहना की। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि ‘भारत-अमेरिका की आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की एक मजबूत पुष्टि।

विदेश मंत्री ने लिखा लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन TRF को विदेशी आतंकवादी संगठन (FTO) और वैश्विक आतंकवादी संगठन (SDGT- Specially Designated Global Terrorist) घोषित करने के लिए विदेश मंत्री मार्को रुबियो और अमेरिकी विदेश विभाग की सराहना करता हूं। इसी संगठन ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता।’

अमेरिका ने गुरुवार को किया एलान

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने गुरुवार को TRF को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित करते हुए कहा कि पहलगाम आतंकी हमला 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला था। उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्रवाई अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, और भारत के साथ सहयोग का सबूत है।

गौरतलब है कि TRF ने ही पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। TRF प्रमुख शेख सज्जाद गुल को भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड बताया है। TRF पाकिस्तान के आतंकी संगठन ‘लश्कर-ए-तैयबा’ की प्रॉक्सी विंग (मुखौटा शाखा) है।

कई वर्षों से TRF, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है। खासतौर पर, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हमले और टारगेट किलिंग, ये TRF की रणनीति का हिस्सा रहा है। गैर-कश्मीरी नागरिक खासतौर पर TRF के निशाने पर रहते हैं।

TRF के वित्तपोषण पर लगेगी रोक

अमेरिका का विदेश विभाग किसी संगठन की गतिविधियों को देखते हुए उसे विदेशी आतंकी संगठन (FTO) घोषित करता है। FTO के जरिए आतंकी संगठन के वित्तपोषण पर रोक लगाई जाती है। इसके अलावा अब कोई भी व्यक्ति इस संगठन को चंदा या किसी भी तरह की मदद नहीं दे पाएगा।

साथ ही अमेरिका द्वारा अन्य देशों से भी उस संगठन के खिलाफ कार्रवाई की अपील की जाती है। जिस संगठन को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया गया है, वह 30 दिनों के भीतर अमेरिका की अदालत में अपील कर सकता है। हर दो साल बाद अमेरिकी सरकार एफटीओ की समीक्षा करती है।

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