दिल्ली-NCR के वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर: पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों पर बैन

दिल्ली : दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने इस आदेश की पुष्टि की है।
📍 कहां और कैसे लागू होगा नया नियम?
दिल्ली में 1 जुलाई से शुरुआत
दिल्ली में 500 से अधिक पेट्रोल पंपों पर ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन कर उनके रजिस्ट्रेशन और उम्र की जानकारी रीयल-टाइम में चेक करेंगे। यदि कोई वाहन End-of-Life (EOL) श्रेणी में आता है, तो उसे ईंधन नहीं मिलेगा।
NCR में 1 नवंबर से लागू
यह नियम 1 नवंबर 2025 से गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत में भी लागू होगा।
पूरे NCR में 2026 तक विस्तार
1 अप्रैल 2026 से यह प्रतिबंध पूरे NCR क्षेत्र में लागू कर दिया जाएगा।
क्या है ANPR सिस्टम और यह कैसे काम करता है?
जैसे ही वाहन पेट्रोल पंप में प्रवेश करता है, ANPR कैमरा उसकी नंबर प्लेट स्कैन करता है।
यह डेटा वाहन रजिस्ट्रेशन डेटाबेस से मिलाया जाता है जिसमें वाहन की उम्र, प्रकार और ईंधन श्रेणी होती है।
यदि वाहन 10 साल से पुराना डीजल या 15 साल से पुराना पेट्रोल है, तो उसे EOL (End of Life) के रूप में फ़्लैग कर दिया जाता है।
ऐसे वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा और उल्लंघन की स्थिति में वाहन को ज़ब्त या स्क्रैप किया जा सकता है।
अब तक कितनी गाड़ियाँ चिन्हित हुईं?
अब तक ANPR सिस्टम ने 3.63 करोड़ वाहनों की जांच की है।
इनमें से 4.90 लाख वाहन EOL श्रेणी में पाए गए हैं।
क्यों लिया गया ये फैसला?
पुराने वाहन प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। BS मानकों से पहले के वाहनों से निकलने वाला धुआं हवा की गुणवत्ता को बेहद खराब कर देता है। इस निर्णय का मकसद दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करना है।
क्या करें वाहन मालिक?
अपने वाहन की पंजीकरण स्थिति और उम्र की जांच करें।
यदि आपका वाहन तय उम्र सीमा पार कर चुका है, तो उसे समय रहते स्क्रैप या रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाएं।
वैकल्पिक रूप से, इलेक्ट्रिक वाहन या BS-VI मानक वाले नए वाहन अपनाने पर विचार करें।
