‘अपहरण के बाद हत्या होने पर पुलिस अधिकारी की भी तय हो जिम्मेदारी’, इलाहाबाद HC ने मांगा हलफनामा

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, अपहरण के मामलों में पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय न होने से वह उदासीन और निष्क्रिय बने रहते हैं। ऐसे में अगवा व्यक्ति का समय पर पता नहीं चल पाता और उसकी हत्या हो जाती है।
प्रथम दृष्टया ऐसे मामले में जिस थाना क्षेत्र में FIR दर्ज हुई थी, उस पुलिस अधिकारी को भी जिम्मेदार बनाना चाहिए। कोर्ट ने यह टिप्पणी कर वाराणसी पुलिस आयुक्त से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।
कोर्ट ने पूछा है कि बताएं अगवा व्यक्ति को अभी तक क्यों खोजा नहीं जा सका। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर व न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने नितेश कुमार की याचिका पर दिया।
क्या है मामला?
दरअसल, वाराणसी के नितेश कुमार का भाई 31 मार्च 2025 से लापता है। उन्होंने अपहरण की आशंका जताते हुए तहरीर दी। पुलिस ने तीन अप्रैल 2025 को FIR दर्ज की। वहीं, पुलिस के पता नहीं लगा पाने पर नितेश हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।
कोर्ट ने कहा कि ऐसे कई मामले आ रहे हैं। पुलिस अपहरण हुए व्यक्ति का पता नहीं लगा पाती और इसके गंभीर परिणाम सामने आते हैं। कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही वाराणसी के पुलिस आयुक्त से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।
