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तहव्वुर राणा को बड़ी राहत, कोर्ट ने परिवार से फोन पर बात करने की दी इजाजत

 तहव्वुर राणा को बड़ी राहत, कोर्ट ने परिवार से फोन पर बात करने की दी इजाजत
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नई दिल्ली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उसे फिलहाल अपने परिवार से एक बार फोन पर बात करने की इजाजत दे दी है।

यह बातचीत जेल के नियमों के अनुसार और तिहाड़ जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में होगी। कोर्ट ने राणा की सेहत को लेकर भी रिपोर्ट मांगी है। NIA ने राणा को फोन करने की इजाजत दे दी है।

कोर्ट ने जेल अधिकारियों से यह भी पूछा है कि क्या राणा को भविष्य में जेल मैनुअल के हिसाब से नियमित फोन कॉल करने की इजाजत मिलनी चाहिए या नहीं? राणा को NIA ने हिरासत में लिया तब उसने परिवार से बात करने की इच्छा जताई थी।

राणा के वकील की ओर से तर्क दिया गया था कि एक विदेशी नागरिक के तौर पर राणा का यह मौलिक अधिकार है कि वह अपने परिवार से बातचीत करे। राणा का परिवार उसकी भलाई को लेकर चिंतित है।

इससे पहले 24 अप्रैल को विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने राणा की अपने परिवार से बात करने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। एनआईए द्वारा उसकी याचिका का विरोध करने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया था।

सुनवाई के दौरान, NIA ने तर्क दिया कि अगर राणा को अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति दी जाती है, तो वह बातचीत के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर सकता है।

अमेरिका से लाया गया था भारत

पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर के पूर्व अधिकारी राणा को हाल ही में 26/11 मुंबई आतंकी हमले में मुकदमा चलाने के लिए अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया था, जिसमें 26 नवंबर, 2008 को 166 लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे।

9 मई को विशेष अदालत ने राणा को 6 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पटियाला कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद राणा को 9 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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