Zepto पर FDA की बड़ी कार्रवाई: खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर लाइसेंस निलंबित

मुंबई: फास्ट-डिलीवरी सर्विस Zepto को महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने तगड़ा झटका दिया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 और संबंधित नियमों के उल्लंघन पर Zepto के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. राजेश नार्वेकर के निर्देश पर की गई।
निरीक्षण में क्या मिला?
FDA के निरीक्षण में निम्न गंभीर कमियां पाई गईं:
कई खाद्य उत्पादों पर फफूंद और सड़न।
प्रोडक्ट्स को गंदे फर्श और स्थिर पानी के पास रखा गया था।
कोल्ड स्टोरेज का तापमान मानक के अनुसार नहीं था।
एक्सपायर उत्पाद गैर-एक्सपायर स्टॉक के साथ रखे गए थे।
कुछ स्थानों पर बिना वैध लाइसेंस के संचालन पाया गया।
Zepto की प्रतिक्रिया:
Zepto की ओर से जारी बयान में कहा गया है, “हमने खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए आंतरिक समीक्षा शुरू की है। हम एफडीए अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द सभी आवश्यक नियमों का पालन कर परिचालन फिर से शुरू करेंगे।”
आपूर्तिकर्ता “Khushi Trading” पर भी कार्रवाई
FDA की जांच में सामने आया कि Zepto के आपूर्तिकर्ता Khushi Trading ने बिना वैध FSSAI लाइसेंस के संचालन किया और डीमार्ट जैसे आउटलेट्स से एक्सपायर प्रोडक्ट्स की खरीद की। इसके लिए उन्हें “व्यावसायिक गतिविधि बंद करो” नोटिस दिया गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने गतिविधि फिर शुरू कर दी, जिससे विधि उल्लंघन और गंभीरता बढ़ गई।
किस नियम के तहत कार्रवाई?
FSS Act 2006 की धारा 32(3), 26, 27, 31
FSS (Licensing and Registration) Regulation, 2011 की धारा 2.1.8(4), 2.1.14(1)
निलंबन तब तक लागू रहेगा जब तक Zepto सभी नियामकीय शर्तों का पालन कर पुनः अनुमति प्राप्त नहीं कर लेता।
Zepto जैसे बड़े ब्रांड पर खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी उपभोक्ताओं की सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ है। यह मामला यह भी दर्शाता है कि एफडीए अब “Zero Tolerance Policy” के तहत तेजी से कार्रवाई कर रहा है। अब यह देखना होगा कि Zepto कितनी तेजी से सुधारात्मक कदम उठाता है और क्या उपभोक्ताओं का भरोसा फिर से जीत पाता है।
