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अब्बास अंसारी को हेट स्पीच केस में 2 साल की सजा

 अब्बास अंसारी को हेट स्पीच केस में 2 साल की सजा
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उत्तर प्रदेश की मऊ सीट से सुभासपा के विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे, अब्बास अंसारी, को हेट स्पीच मामले में अदालत ने शनिवार को दो साल की सजा सुनाई है। मऊ के सीजेएम डॉ. केपी सिंह की अदालत ने इस मामले में फैसला देते हुए उन्हें दोषी ठहराया। यह मामला 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ के पहाड़पुर मैदान में एक चुनावी सभा में अधिकारियों को धमकी देने के आरोप से जुड़ा है।

कोर्ट ने अब्बास को अलग-अलग धाराओं में जुर्माने और कारावास की सजा भी सुनाई है। दो साल या उससे अधिक की सजा होने से उनकी विधायकी भी खत्म हो जाएगी। हालांकि, अब्बास के वकील हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। फैसले के मद्देनजर आज सुबह से ही मऊ कोर्ट परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। जब फैसला सुनाया गया, तो अब्बास भी कोर्ट में मौजूद थे, और उनके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त थी। इस फैसले के बाद अब्बास अंसारी की सदस्यता खत्म होने की प्रक्रिया शुरू होगी।

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