अमेरिकी ट्रेड कोर्ट का ट्रंप के टैरिफ पर फैसला: अवैध घोषित, रोक लागू

अमेरिकी ट्रेड कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसले को अवैध करार देते हुए उस पर रोक लगा दी है। मैनहट्टन की इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट के तीन जजों के पैनल ने यह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है, जिससे ट्रंप सरकार के टैरिफ नीतियों पर प्रभाव पड़ेगा।
ट्रंप प्रशासन ने इन टैरिफ का समर्थन करते हुए भारत और पाकिस्तान के सीजफायर का हवाला दिया था, और वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि इन टैरिफ ने दोनों देशों को सैन्य संघर्ष रोकने में मदद की है। उन्होंने यह भी बताया कि अप्रैल में जब ट्रंप ने ये टैरिफ लागू किए, तो कई देशों ने संपर्क कर अपनी चिंताएं व्यक्त की थीं।
हालांकि, कोर्ट का यह फैसला ट्रंप की शक्तियों को सीमित कर सकता है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा और व्यापारिक स्थिरता पर असर पड़ सकता है। यह फैसला वैश्विक व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो ट्रंप की टैरिफ नीतियों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है।
