पेंशन का नया नियम: रिटायरमेंट से पहले अब मिलेगा इंक्रीमेंट का फायदा

Pension Update : सरकार ने पेंशन से जुड़ा बड़ा बदलाव किया है जिससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। अब जो कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होंगे, उन्हें भी इंक्रीमेंट (वेतन वृद्धि) का फायदा मिलेगा, भले ही उनकी सैलरी एक दिन बाद बढ़नी थी। पहले ऐसा होता था कि जो कर्मचारी 1 जुलाई या 1 जनवरी से एक दिन पहले रिटायर होते थे, वे इंक्रीमेंट से चूक जाते थे। इसका असर उनकी पेंशन पर भी पड़ता था। अब सरकार ने तय किया है कि ऐसे कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट (काल्पनिक वेतन वृद्धि) दिया जाएगा। इससे उनकी पेंशन उसी बढ़ी हुई सैलरी के आधार पर तय होगी।
उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 30 जून को ₹79,000 थी और 1 जुलाई से ₹2,000 बढ़कर ₹81,000 होनी थी, तो अब उसकी पेंशन ₹81,000 के आधार पर ही निकाली जाएगी। 2006 से पहले इंक्रीमेंट की एक तारीख 1 जुलाई थी, लेकिन 2016 में इसे 1 जनवरी और 1 जुलाई कर दिया गया। जो लोग इन तारीखों से ठीक पहले रिटायर होते थे, वे इस लाभ से वंचित रह जाते थे। 2017 में मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसे एक कर्मचारी को फायदा दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी 2023 और 2024 में इस पर मुहर लगा दी।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने 20 मई 2025 को एक आदेश जारी कर बताया कि अब यह लाभ उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने अपनी सेवा ठीक ढंग से पूरी की है। हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह नोशनल इंक्रीमेंट सिर्फ मंथली पेंशन के लिए लागू होगा। ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, और पेंशन कम्युटेशन जैसे रिटायरमेंट के अन्य फायदों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। इस फैसले से अब उन कर्मचारियों को भी न्याय मिलेगा जो सिर्फ एक दिन के अंतर की वजह से पेंशन में नुकसान झेलते थे।
