वक्फ संशोधन अधिनियम 2025: ‘धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है, रोक की ज़रूरत नहीं’

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 का समर्थन करते हुए कहा कि वक्फ एक “धर्मनिरपेक्ष” व्यवस्था है और इसे रोका नहीं जा सकता। सरकार ने कहा कि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए वक्फ से जुड़े प्रशासनिक कार्यों को नियमित करने के लिए है। केंद्र ने कहा कि कानून पर रोक लगाने की कोई तात्कालिक जरूरत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को किसी कानून पर तब तक रोक नहीं लगानी चाहिए जब तक उसकी संवैधानिक वैधता पर अंतिम फैसला न हो जाए। सरकार ने कोर्ट के उठाए तीन अहम मुद्दों पर भी जवाब दिया। धारा 3 R जो उपयोग के आधार पर वक्फ की मान्यता को हटाती है, धारा 3 C जो सरकारी जमीन को वक्फ घोषित करने से रोकती है, और वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम प्रतिनिधित्व की सीमित अनुमति। सरकार ने कहा कि बिना ठोस कारण के कानून पर रोक लगाने से गलत असर पड़ेगा।