दुष्कर्म के आरोपी ACP का हाईकोर्ट ने रोका निलंबन

कानपुर : कानपुर में IIT की पीएचडी छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी ACP मोहसिन खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने शासन के आदेश पर हुए उनके निलंबन पर अंतरिम रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। कोर्ट ने यूपी सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मोहसिन खान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि यूपी सरकारी सेवक नियमावली 1956 के तहत पहली शादी के रहते दूसरी महिला से संबंध रखना कदाचार नहीं माना जाता। उनका कहना था कि निलंबन की कार्रवाई बिना स्वतंत्र जांच के की गई, जो नियमों के खिलाफ है इससे पहले, 12 दिसंबर 2024 को IIT कानपुर की छात्रा ने मोहसिन खान पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए कल्याणपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद उन्हें डीजीपी मुख्यालय से अटैच कर दिया गया था। 19 दिसंबर को उन्होंने हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगवा ली थी .मोहसिन खान की गिरफ्तारी और निलंबन पर हाईकोर्ट की सुनवाई जारी है, जिसमें दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया जा रहा है। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी, जब कोर्ट मामले की आगे की प्रक्रिया पर निर्णय लेगा।
