इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला

एक अहम खबर प्रयागराज से सामने आ रही है… रामपुर के मंजीत सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि “किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार करना असंवैधानिक है।” गिरफ्तारी से पहले पुलिस को कारण और आधार बताना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया कि “गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 47 का सख्ती से पालन किया जाए। DGP को निर्देश दिया गया है कि वे इस संबंध में सभी जिलों में एक सर्कुलर जारी करें, और सभी पुलिस अधिकारियों को इसका कड़ाई से पालन करने को कहा जाए। ये फैसला जस्टिस एमसी त्रिपाठी और प्रशांत कुमार की डिविजन बेंच ने सुनाया है। यह निर्णय सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।
