रेलवे पेंशनरों के लिए एक खुशखबरी

रेलवे पेंशनरों के लिए एक खुशखबरी सामने आरही है! अब रेलवे बोर्ड ने पेंशनरों को मेडिकल भत्ते के विकल्प को बदलने की सुविधा दे दी है। इसका मतलब है कि अब पेंशनर अपने मेडिकल भत्ते या ओपीडी सुविधा में से किसी भी विकल्प को बदल सकते हैं। यह निर्णय रेलवे कर्मचारियों की मांग पर लिया गया है, जिसे अब रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। पहले रिटायर होने के बाद पेंशनरों को दो विकल्प मिलते थे। अगर कोई पेंशनर ओपीडी सुविधा नहीं लेता था, तो उसे एक हजार रुपये का भत्ता मिलता था। लेकिन अगर कोई भत्ता लेता था तो उसे ओपीडी सुविधा का फायदा नहीं मिल पाता था। अब इस समस्या का समाधान हो गया है, और पेंशनरों को अब दोनों विकल्प बदलने की सुविधा मिल गई है।
बता दें की यह आदेश उन पेंशनरों पर लागू होगा, जो रेलवे अस्पताल से 2.5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर रहते हैं और जो रेल स्वास्थ्य योजना (IRELHS) के पात्र हैं। नए नियम के अनुसार, पेंशनर एक बार एफएमए से ओपीडी या ओपीडी से एफएमए का विकल्प बदल सकते हैं। इसके लिए पेंशनरों को फॉर्म-2 भरकर बैंक या डिस्बर्सिंग अथॉरिटी को देना होगा। फिर इसे डीआरएम ऑफिस में जमा किया जाएगा, और वहां से बैंक को सूचना भेजी जाएगी। बैंक में अपडेट होते ही पेंशनर का विकल्प बदल जाएगा। इस बदलाव से पेंशनरों को काफी राहत मिलेगी।