जेल में पीएम-सीएम नहीं रह सकते: अमित शाह का 130वें संविधान संशोधन बिल पर बयान

नई दिल्ली : होम मिनिस्टर अमित शाह ने संविधान के 130वें संशोधन वाले विधेयक के विरोध विपक्ष पर निशाना साधा है। इस विधेयक में प्रस्ताव है कि यदि पीएम, सीएम अथवा किसी मंत्री को किसी गंभीर आरोप में 30 दिन से ज्यादा जेल में रहना पड़ा तो 31वें दिन उनका पद से स्वतः ही इस्तीफा मान लिया जाएगा। होम मिनिस्टर अमित शाह ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में इस पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि कोई सरकार विधेयक लाए तो उसे सदन में रखने भर से क्या दिक्कत है। हमने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इस बिल को हम संयुक्त संसदीय समिति को सौंपेंगे। वहां आप मत दे सकते हैं।’अमित शाह ने कहा कि छुटपुट आरोपों पर ऐसा नहीं होगा, लेकिन जिन मामलों में 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है, उनमें ऐसा जरूरी है। उन्होंने कहा कि जेल से तो सरकारें नहीं चलनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि जेल में ही पीएम हाउस और सीएम हाउस बन जाए। वहीं से ही कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, मुख्य सचिव और डीजीपी आदेश लें। ऐसा होना तो गलत है। सत्येंद्र जैन वाले केस में अमित शाह ने कहा कि उन्हें जिन 4 मुख्य केसों में जेल में भेजा गया था, उनमें वह बरी नहीं हुए हैं। अब भी इन पर ट्रायल चल रहा है।