मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को हाईकोर्ट से राहत
उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। उन पर लगे आरोप थे कि उन्होंने अपनी मां के फर्जी दस्तखत कर गैंगस्टर एक्ट में जब्त जमीन को कोर्ट से छुड़वाने की कोशिश की है। इस मामले में पहले 21 अगस्त को गाजीपुर की कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज कर दी थी। इसके बाद उमर अंसारी ने हाईकोर्ट का रुख किया, जहां उनकी जमानत मंजूर हो गई है। अब वह जेल से बाहर आ सकते हैं।
उमर अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज और फर्जी हस्ताक्षर का प्रयोग कर अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को कमजोर करने की कोशिश की। यह मामला गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज है। उमर को लखनऊ से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
यह मामला मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी की संपत्ति से जुड़ा है। यह संपत्ति बल्लभ देवढ़ी दास मोहल्ले में है, जिसे गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया था। आरोप है कि उमर ने फर्जी वकालतनामा दाखिल कर इस संपत्ति को छुड़वाने का प्रयास किया, जिसमें उनकी मां के फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे। अफशां अंसारी फरार हैं और उन पर 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित है।
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उमर अंसारी की जमानत मंजूर कर ली है। अब वह जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है।



