सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: अब सिर्फ बीमार और आक्रामक आवारा कुत्ते ही जाएंगे शेल्टर होम
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 11 अगस्त को दिए गए अपने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए साफ कर दिया है कि अब केवल बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा।
कोर्ट ने कहा कि स्वस्थ और सामान्य आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखना सही नहीं है। जिन कुत्तों को शेल्टर होम भेजा गया है, उन्हें तुरंत छोड़ा जाएगा। नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही कुत्तों को उनके मूल स्थान पर छोड़ा जाएगा।
जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली तीन जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि हर ब्लॉक और वॉर्ड में आवारा कुत्तों के लिए अलग फीडिंग जोन (खाना खिलाने की जगह) बनाए जाएं। अब से सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी।
कोर्ट ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया जाएगा। इसके अलावा, एनजीओ को कुत्तों के फीडिंग जोन बनाने के लिए 25,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।
अदालत ने यह भी कहा कि पशु प्रेमी अगर चाहें तो आवारा कुत्तों को गोद (Adopt) ले सकते हैं। लेकिन उनकी जिम्मेदारी होगी कि गोद लेने के बाद उन कुत्तों को दोबारा सड़कों पर न छोड़ा जाए।
वकील और याचिकाकर्ता ननिता शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को संतुलित बताते हुए कहा कि यह सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए लागू होगा। साथ ही, आवारा कुत्तों से जुड़े सभी मामलों को एक ही केस में जोड़ा जाएगा।



